How to Apply for E-Pass in Delhi For Night Curfew | दिल्ली में ई-पास के लिए अप्लाई करने का तरीका
जानें,कौन-कौन कर सकता है अप्लाईदेश की राजधानी दिल्ली में दुबारा कोरोना वायरस (Coronavirus) लगातार बढ़ रहें हैं. कोरोना मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है और नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) लगा दिया है. 30 अप्रैल तक रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विस देने वालों या वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को घर से निकलने की इजाजत होगी. लेकिन इसके लिए ई-पास लेना जरूरी होगा.
नाइट कर्फ्यू के लिए कैसे बनवाएं ई-पास?
1. दिल्ली सरकार की वेबसाइट (www.Delhi.gov.in) पर जाएं.
2. ई-पास के लिए नए बनाए गए लिंक पर क्लिक करें: रात के कर्फ्यू के लिए ई-पास के लिए 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आवेदन करें.
3. अपनी पसंद की भाषा चुनें. ऑनलाइन आवेदन केवल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है.
4. ड्रॉप डाउन मेनू से रात-कर्फ्यू के दौरान यात्रा के लिए ई-पास का चयन करें.
5. अपना फोन नंबर, नाम, अपना जिला और पता आदि का विवरण भरें.
6. ड्रॉप डाउन सूची से आप मीडिया, किराने का सामान, दवाइयां आदि में किस प्रकार की सेवा की जरूरत है उसका चयन करें.
7. उस अवधि के लिए विवरण भरें जिसमें आपको ई-पास की आवश्यकता है.
8. किसी अन्य दस्तावेज जैसे विजिटिंग कार्ड, दुकान लाइसेंस आदि के साथ एक मान्य आईडी प्रूफ की फोटो अपलोड करें. दस्तावेज का अधिकतम आकार 4 एमबी होना चाहिए.
9. स्वीकृति बटन पर टिक करें और अपना अनुरोध सबमिट करें.
10. आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा. अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए रिफरेंस नंबर का उपयोग करें.
नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे मिलेगी छूट?
- - नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
- - दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन लेने जाने वालों को नाइट कर्फ्यू में छूट होगी, लेकिन उन्हें ई-पास लेना होगा.
- - नाइट कर्फ्यू के दौरान राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों को मूवमेंट की छूट होगी, लेकिन इन्हें भी ई-पास लेना होगा.
- - प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए नाइट कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की इजाजत होगी.
- - प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी.
- - एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने और जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें वैध टिकट दिखाना होगा.
- - गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी.
- - पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.
- - जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी.
- - दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी गाइडलाइन लोगों की मूवमेंट पर लागू होंगे, ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं पर.
ई-पास के लिए कौन-कौन कर सकता है अप्लाई ?
आपक को बता दें, यह ई-पास केवल जरूरी सर्विस देने वालों को ही जारी की जाएगी, जिसमें ग्रोसरी, मीट, मिल्क या फूड सर्विस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, मीडिया, टेलीकॉम, आईटी, डिलीवरी, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े लोग शामिल हैं. इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने जाने वाले लोग भी ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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